काशीपुर में रजिस्ट्री पर लगी रोक हटी, अब बिना 2% शुल्क के कराई जा सकेगी दाखिल खारिज – मेयर दीपक बाली

विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : काशीपुर में रजिस्ट्रियों पर लगी रोक हट गई है, अब मंगलवार से पूर्व में मान्य दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री हो सकेगी। वहीं, अब नगर निगम में दुकान/मकान का दाखिल खारिज भी बिना 2% शुल्क के शुरु हो गया है। मेयर दीपक बाली ने आज अपने कैम्प कार्यालय में एक […]

Sep 13, 2025 - 18:39
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काशीपुर में रजिस्ट्री पर लगी रोक हटी, अब बिना 2% शुल्क के कराई जा सकेगी दाखिल खारिज – मेयर दीपक बाली
काशीपुर में रजिस्ट्री पर लगी रोक हटी, अब बिना 2% शुल्क के कराई जा सकेगी दाखिल खारिज – मेयर दीपक बाली

काशीपुर : रजिस्ट्री पर लगी रोक हटी, अब बिना 2% शुल्क के कराई जा सकेगी दाखिल खारिज

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कम शब्दों में कहें तो, काशीपुर में रजिस्ट्रियों पर लगी रोक हट गई है जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी। अब लोग अपने संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की रजिस्ट्री पूर्व में मान्य दस्तावेजों के आधार पर करवा सकेंगे। इसके साथ ही, नगर निगम में भी दुकान या मकान का दाखिल खारिज अब बिना 2% शुल्क के किया जा सकेगा।

विकास अग्रवाल, काशीपुर (महानाद) :

आज काशीपुर के मेयर दीपक बाली ने अपने कैम्प कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में जिलाधिकारी द्वारा हाउस टैक्स की रसीद के जरिए होने वाली रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई थी, जिससे जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लोगों के लिए संपत्ति की बिक्री, विवाह समारोह और रोजगार के लिए संपत्ति के उपयोग में बाधा उत्पन्न हो गई थी।

मेयर ने कहा, "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चर्चा के बाद इस समस्या का समाधान निकाला गया है। अब मंगलवार से रजिस्ट्री कार्यालय खुलते ही रजिस्ट्रियाँ पूर्व की तरह सुचारू रूप से शुरू हो जाएँगी।" यह जनहित में एक आवश्यक कदम माना जा रहा है जो हजारों नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाएगा।

मौजूदा स्थिति यह है कि जिन निवासी लोगों के पास अपनी दुकान या मकान की रजिस्ट्री नहीं थी, वे अब इसे हाउस टैक्स की रसीद के माध्यम से बेचना चाह सकते हैं। मेयर बाली ने यह स्पष्ट किया कि यह कदम उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो वित्तीय बाधाओं के कारण अपनी संपत्ति को रजिस्टर नहीं करवा पा रहे थे।

इसी के साथ, नगर निगम द्वारा दाखिल खारिज के लिए निर्धारित 2% शुल्क को समाप्त किया गया है। मेयर ने कहा, "हमने अपनी पहली बोर्ड मीटिंग में तय किया था कि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा। तब तक जब तक सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती, नागरिक केवल 1000 रुपये का फाइल चार्ज देकर दाखिल खारिज करा सकते हैं।" यह प्रक्रिया तेजी से नागरिकों को राहत देगी और उन्हें बिना अतिरिक्त वित्तीय दबाव के अपनी संपत्तियों की कानूनी स्थिति को सुदृढ़ करने की अनुमति देगी।

इसके अलावा, मेयर बाली ने यह भी जानकारी दी कि जिले भर में सभी अनधिकृत कालोनियों के लिए सरकार एक समाधान योजना पेश करने वाले हैं। इसमें न टाइम सैटलमेंट नीति अपनाई जाएगी, जिससे लाखों लोग लाभ उठा सकेंगे। यह कदम उन आवासों के मालिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें अपने मकान तोड़ने का डर है या जो नक्शा पास न होने के कारण बैंक से लोन नहीं ले पा रहे थे।

इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले निश्चित रूप से काशीपुर की नागरिकों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे और उन्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

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सादर, Team Haqiqat Kya Hai - सुषमा कुमारी

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