उत्तराखंड कैबिनेट के 19 बड़े फैसले, जेल की जगह जुर्माना, बिजली लाइन मुआवजा दोगुना, 10 साल बाद बनेंगे कनिष्ठ अभियंता

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार देर रात हुई कैबिनेट बैठक The post उत्तराखंड कैबिनेट के 19 बड़े फैसले, जेल की जगह जुर्माना, बिजली लाइन मुआवजा दोगुना, 10 साल बाद बनेंगे कनिष्ठ अभियंता first appeared on radhaswaminews.

Dec 11, 2025 - 00:39
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उत्तराखंड कैबिनेट के 19 बड़े फैसले, जेल की जगह जुर्माना, बिजली लाइन मुआवजा दोगुना, 10 साल बाद बनेंगे कनिष्ठ अभियंता

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार देर रात हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। किसानों, महिलाओं, युवाओं, पर्यावरण और निवेशकों से जुड़े कई राहत भरे फैसले लिए गए।

बिजली लाइन-टावर मुआवजा दोगुना

केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों को अपनाते हुए कैबिनेट ने बिजली लाइनों व टावरों के लिए मुआवजा बढ़ा दिया। अब टावर और उसके एक मीटर परिधि क्षेत्र के लिए भूमि के 200% सर्किल रेट का मुआवजा मिलेगा। साथ ही सर्किल रेट व मार्केट रेट के अंतर को दूर करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी जो प्रभावित भूमि मालिकों के हित में काम करेगी।

छोटे अपराधों में अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना

कैबिनेट ने “जन विश्वास अधिनियम” लाने का फैसला किया। 52 पुराने कानूनों की जगह एक नया एक्ट आएगा। छोटे-मोटे अपराधों में जेल की सजा हटाकर भारी जुर्माना लगेगा। उदाहरण के तौर पर जैविक कृषि क्षेत्र में पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने पर पहले 1 लाख जुर्माना + 1 साल जेल थी, अब केवल 5 लाख जुर्माना होगा।

आवास एवं शहरी विकास में बड़े बदलाव

  1. ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन: प्लेटिनम ग्रेड को 5%, गोल्ड को 3% और सिल्वर को 2% अतिरिक्त FAR मिलेगा।
  2. कॉमर्शियल क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज प्रतिबंध हटाया गया। अब सभी के लिए सेट-बैक नियम लागू होंगे।
  3. पहाड़ों में रिजॉर्ट बनाने के लिए अब भू-उपयोग परिवर्तन और अलग से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं। सड़क चौड़ाई पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर रखी गई।
  4. बहुमंजिला इमारतों में ग्राउंड लेवल पार्किंग की ऊंचाई अब बिल्डिंग हाइट में नहीं गिनी जाएगी।
  5. लैंड पूलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी। टाउनशिप बनाने वालों को बदले में कॉमर्शियल जमीन मिलेगी (अमरावती मॉडल की तर्ज पर)।

अन्य प्रमुख फैसले

  • नैनी सैनी एयरपोर्ट अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा।
  • तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब लोक सेवा आयोग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर होगी।
  • लोक निर्माण विभाग के समूह-ग कर्मचारियों को 10 साल सेवा के बाद सीधे कनिष्ठ अभियंता बनाया जा सकेगा।
  • 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट।
  • मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना में सब्सिडी 75% से घटाकर 60% की गई।
  • मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू – यूपीएससी, NET, GATE आदि की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और डाउट सेशन की सुविधा।
  • रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को GST में छूट।
  • सुगंध पौध केंद्र का नाम अब “इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम” होगा।

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