थार से बीच सड़क पर स्टंट करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हल्द्वानी (महानाद) : एसएसपी मंजूनाथ टीसी के आदेश पर नैनीताल रोड पर बीच सड़क में थार से स्टंट करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरु कर दी है। एसआई आरती ने बताया कि दिनांक 20.12.2025 को जब वह भोटिया पड़ाव चौकी पहुंची तो सोशल मीडिया के जरिए उनके संज्ञान […]

Dec 21, 2025 - 09:39
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थार से बीच सड़क पर स्टंट करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हल्द्वानी (महानाद) : एसएसपी मंजूनाथ टीसी के आदेश पर नैनीताल रोड पर बीच सड़क में थार से स्टंट करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरु कर दी है।

एसआई आरती ने बताया कि दिनांक 20.12.2025 को जब वह भोटिया पड़ाव चौकी पहुंची तो सोशल मीडिया के जरिए उनके संज्ञान में आया कि दिनांक 19.12.2025 की रात्रि के लगभग 12.30 बजे थार सं0 यूके06 बीसी-7200 के चालक द्वारा अपने वाहन को नैनीताल-हल्द्वानी मुख्य सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए स्टंट करना प्रकाश में आया।

एसएसपी के आदेश पर वाहन चालक को मय वाहन के भोटिया पडाव चौकी पर बुलाया गया तथा पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि यह वाहन पलविन्दर कौर पत्नी गुरजीत सिंह निवासी सीतापुर, किशनपुर, जनपद नैनीताल के नाम पर पंजीकृत है, जिसे दिनांक 19.12.2025 को उसके द्वारा चलाया जा रहा था, उसने नैनीताल-हल्द्वानी मुख्य सड़क पर उक्त वाहन से स्टंट किये जिसकी वीडियो वायरल हो गयी।

एसआई आरती ने बताया कि थार चालक ब्रह्मजोत सिंह (22 वर्ष) पुत्र सुखचैन सिंह निवासी उदयपुर पूर्वी, दौलतपुर, गौलापार, हल्द्वानी द्वारा नैनीताल-हल्द्वानी रोड में खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, स्टंट करने पर धारा 184/177/207 एमवी एक्ट में निर्धारित धाराओं के तहत चालान किया गया तथा थार को सीज कर दिया एवं चालक के डीएल निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी।

एसआई आरती ने बताया कि ब्रहमजोत सिंह का यह कृत्य आम जनमानस (सडक पर चल रहे अन्य वाहन व पैदल व्यक्तियों) की जान को जोखिम में डाल सकता था अतः अभियुक्त के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये कृत्य के आधार पर बीएनएस की धारा 281 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

देखें वीडियो-

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