उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक जारी, आरक्षण रोस्टर पर कल फिर होगी सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण को लेकर दायर याचिकाओं The post उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक जारी, आरक्षण रोस्टर पर कल फिर होगी सुनवाई first appeared on radhaswaminews.

Jun 25, 2025 - 18:39
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उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक जारी, आरक्षण रोस्टर पर कल फिर होगी सुनवाई
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उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक जारी, आरक्षण रोस्टर पर कल फिर होगी सुनवाई

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण को लेकर दायर याचिकाओं पर बुधवार को गहन सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में यह सुनवाई दोपहर बाद करीब दो घंटे तक चली। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि समय की कमी के चलते अगली सुनवाई गुरुवार, 26 जून को होगी, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया पर रोक बनी रहेगी।

सुनवाई का विवरण

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव कराने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि चुनाव संवैधानिक प्रावधानों और नियमों के अनुसार ही हों। इस संदर्भ में, सरकार की तरफ से महाधिवक्ता और मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पहले से लागू आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना एकमात्र विकल्प था। यह नई नियमावली 9 जून को जारी की गई और 14 जून को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243T का हवाला देते हुए तर्क पेश किया कि आरक्षण में रोस्टर व्यवस्था अनिवार्य और संवैधानिक बाध्यता है। उनका कहना था कि राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संविधान और कानून के विपरीत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि कितनी सीटों पर आरक्षण रोस्टर की पुनरावृत्ति हुई है और क्या यह पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।

सरकार का पक्ष

सरकार का पक्ष था कि कुछ याचिकाओं के आधार पर सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने फिलहाल रोक को बरकरार रखते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने का निर्णय लिया। बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल समेत कई लोगों ने 9 और 11 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी नए आरक्षण नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

निगाहें अगली सुनवाई पर

यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने अब तक के आरक्षण रोस्टर को समाप्त कर, एक नया रोस्टर बनाकर उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया है। जो संविधान और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब सभी की निगाहें 26 जून की सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ हाईकोर्ट कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में इस समय हो रही न्यायालयीन जाँचें और निर्णय न केवल चुनाव के माहौल को प्रभावित करेंगी, बल्कि आने वाले दिनों में राज्य में राजनीति के ध्रुवीकरण का कारण भी बन सकती हैं। टीम haqiqatkyahai इस विषय पर आगे भी न्यूज अपडेट करती रहेगी।

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