उत्तराखंड कैबिनेट के 26 महत्वपूर्ण निर्णय: अग्निवीरों को आरक्षण और धर्मांतरण कानून में सख्ती
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में The post उत्तराखंड कैबिनेट के 26 फैसले: अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त first appeared on radhaswaminews.

उत्तराखंड कैबिनेट के 26 महत्वपूर्ण निर्णय: अग्निवीरों को आरक्षण और धर्मांतरण कानून में सख्ती
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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए निर्णय उत्तराखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालने वाले हैं। विशेष रूप से अग्निवीरों को मिलने वाले आरक्षण और धर्मांतरण कानून में सख्ती पर चर्चा की गई।
अग्निवीरों के लिए आरक्षण का निर्णय
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय स्पष्ट रूप से सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य में समूह 'ग' के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करना रहा। यह आरक्षण उन उम्मीदवारों के लिए है जो या तो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं या स्थायी निवासी हैं। अग्निवीरों के लिए अगली वर्ष में 850 पदों की भर्ती का निर्णय लिया गया है, जिसमें अग्निशमन, नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक), कारागार पुलिस (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी पुलिस बल और परिवहन विभाग (पर्वतन दल) शामिल हैं। इस निर्णय से उन सैनिकों को व्यापक राहत प्राप्त होगी, जिन्होंने देश की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया है।
धर्मांतरण कानून में बदलाव
बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तराखंड धर्मांतरण प्रतिषेध कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस कानून के तहत सजा की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष किया गया है, और कुछ मामलों में सजा 20 वर्ष तक हो सकेगी। जुर्माना राशि भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। अब इस कानून का उल्लंघन गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। इस कदम का उद्देश्य समाज में धर्मांतरण की घटनाओं को नियंत्रित करना है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमंडल ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- वन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से सीमांकन और राज्य, जिला तथा तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन।
- पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति। सरकार एनएचएआई को 22 करोड़ रुपये और रॉयल्टी का भुगतान करेगी।
- नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती का रास्ता साफ किया गया।
- ग्राम्य विकास सेवा नियमावली व पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी।
- लखवाड़ जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को नैनबाग के सर्किल रेट पर मुआवजा।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2025 को मंजूरी।
- बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर प्रशासन में उपाध्यक्ष का एक अतिरिक्त पद सृजित।
समापन टिप्पणी
इन सभी फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड सरकार अपने नागरिकों के समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। ये निर्णय राज्य की विकास की दिशा को मजबूत करते हैं और भविष्य की राह को प्रकट करते हैं। इन सुधारों से राज्य की भलाई के लिए आवश्यक और समय की मांग को पूरा किया जा रहा है।
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