पटवारी बनाने के नाम पर ठगे 12 लाख, अब दे रहा जान से मारने की धमकी

विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर उसके पुत्र को पटवारी बनवाने के नाम पर 12 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। ग्राम बरखेड़ा पांडेय, काशीपुर निवासी शान्ति प्रसाद पुत्र शिवचरन ने आईटीआई थाना पुलिस को […]

Aug 12, 2025 - 09:39
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पटवारी बनाने के नाम पर ठगे 12 लाख, अब दे रहा जान से मारने की धमकी
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पटवारी बनाने के नाम पर ठगे 12 लाख, अब दे रहा जान से मारने की धमकी

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विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर उसके पुत्र को पटवारी बनवाने के नाम पर 12 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

आरोप और घटना का संक्षिप्त विवरण

ग्राम बरखेड़ा पांडेय, काशीपुर निवासी शान्ति प्रसाद पुत्र शिवचरन ने आईटीआई थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 14.04.2023 को उसने एक प्रार्थना पत्र थाना आईटीआई काशीपुर व पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को दिया था, जिसमें राजकुमार पुत्र सुरेश निवासी थाना डिलारी, मुरादाबाद द्वारा उसके पुत्र की नौकरी लगाने हेतु 12 लाख रुपये ले रखे थे।

शान्ति प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक, काशीपुर द्वारा राजकुमार को नोटिस देकर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया लेकिन राजकुमार क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय नहीं पहुंचा। इसके बाद चौकी प्रभारी पैगा द्वारा दिनांक 12.10.2024 को उपजिलाधिकारी खटीमा को बयान दर्ज करने हेतु राजकुमार को बुलाने हेतु पत्र भेजा गया।

धमकी और बाद की घटनाएँ

शान्ति प्रसाद ने कहा कि इसके बाद राजकुमार ने अपने सहयोगी राजवीर सिंह के माध्यम से रुपये वापस करने के लिए संदेश भेजा। एक बैठक में, जिसमें ग्राम प्रधान धीमरखेड़ा और अन्य लोग मौजूद थे, राजकुमार ने 4 लाख 50 हजार रुपये का चेक उसके पुत्र के नाम पर दिया, किन्तु शेष रकम का वादा किया।

हालांकि, बाद में जब शान्ति प्रसाद ने चेक को जाँच किया, तो वह वहाँ की बैंक से सम्बंधित नहीं था। राजकुमार और उसका साथी इस बात को लेकर शान्ति प्रसाद को जान से मारने की धमकी देने लगे। उन्होंने कहा कि वो अब कोई मदद नहीं कर सकते और शान्ति प्रसाद को बेवकूफ बना चुके हैं।

पुलिस की कार्रवाई

शान्ति प्रसाद ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की और राजकुमार व उसके सहयोगी राजवीर सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इस आधार पर पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 तथा बीएनएस की धारा 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एएसआई सोमवीर सिंह के हवाले की है।

निष्कर्ष

यह घटना न केवल ठगी की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि ऐसे मामले कैसे समाज में विश्वास को समाप्त कर सकते हैं। शान्ति प्रसाद की शिकायत और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि पीड़ित को न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे मामलों में समाज को एकजुट होकर इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

इस घटना पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इसी तरह की ठगी से दूसरे लोग बच सकें। इस मामले की निगरानी करने और अधिक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें।
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