निर्वाचन प्रतीक आवंटन पर हाईकोर्ट की मुहर, आयोग ने जारी किया संशोधित शेड्यूल
देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने पंचायत चुनावों से संबंधित निर्वाचन प्रतीक आवंटन प्रक्रिया को The post निर्वाचन प्रतीक आवंटन पर हाईकोर्ट की मुहर, आयोग ने जारी किया संशोधित शेड्यूल first appeared on radhaswaminews.

निर्वाचन प्रतीक आवंटन पर हाईकोर्ट की मुहर, आयोग ने जारी किया संशोधित शेड्यूल
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देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने पंचायत चुनावों से संबंधित निर्वाचन प्रतीक आवंटन प्रक्रिया को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। यह निर्णय नैनीताल उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या 503 (एम.बी.)/2025 – शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है।
हाईकोर्ट का निर्णय
आयोग ने बताया कि पहले 14 जुलाई को प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित थी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश की स्पष्टता प्राप्त न होने तक इसे 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। अब उच्च न्यायालय द्वारा 14 जुलाई 2025 को अंतिम सुनवाई के बाद आयोग को आवश्यक स्पष्टता प्राप्त हो गई है। इसके बाद आयोग ने अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा.नि.आ.अनु.-2/4324/2025, दिनांक 28 जून 2025 के तहत नई समय-सारणी जारी की है।
नया कार्यक्रम क्या है?
राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुसूची के अनुसार, निर्वाचन प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया के लिए नए समय को निर्धारित कर दिया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार है:
- 14 जुलाई 2025: दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।
- 15 जुलाई 2025: प्रतीक आवंटन की शेष प्रक्रिया सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।
निर्वाचन प्रक्रियाओं की स्थिति
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार के हस्ताक्षरित आदेश में यह भी कहा गया है कि बाकी की सभी चुनावी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार ही सम्पन्न होंगी। इससे सभी संबंधित पक्षों को स्पष्टता मिली है, जिससे चुनावी तैयारियों में तेजी आएगी।
क्यों है यह निर्णय महत्वपूर्ण?
यह निर्णय पंचायत चुनावों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम है। उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न केवल प्रतिभागियों के लिए सुरक्षा की भावना लेकर आया है, बल्कि इससे चुनाव प्रक्रिया की सहजता भी सुनिश्चित होती है। सभी उम्मीदवारों को एक समान अवसर देने के लिए यह निर्णय आवश्यक था।
आंकड़ों के अनुसार, यह चुनाव उत्तराखंड की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके परिणाम राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि चुनावी प्रक्रियाएं और प्रतीक आवंटन समय पर और सही तरीके से किये जाएं।
निष्कर्ष
संक्षेप में, उच्च न्यायालय का निर्णय निर्वाचन प्रतीक आवंटन प्रक्रिया को स्पष्ट करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग ने अब सख्ती से संभालने की योजना बनाई है ताकि सभी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की जा सके। यह चुनाव किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने और एक निष्पक्ष चुनावी वातावरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
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