जीएसटी दरों में बड़ी राहत: 22 सितंबर से लागू होंगी नई कर दरें

Rajkumar Dhiman, Dehradun: जीएसटी सुधारों की दिशा उठाए गए ऐतिहासिक कदमों को धरातल पर उतारने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तमाम उत्पादों और सेवाओं में जो कर की जिन दरों में संशोधन किया गया है, वह कल यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। आमजन से जुड़ी वस्तुओं में जीएसटी दरों में कटौती का … The post आम जनता को बड़ी राहत : जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती, 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें appeared first on Round The Watch.

Sep 21, 2025 - 18:39
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जीएसटी दरों में बड़ी राहत: 22 सितंबर से लागू होंगी नई कर दरें
जीएसटी दरों में बड़ी राहत: 22 सितंबर से लागू होंगी नई कर दरें

जीएसटी दरों में बड़ी राहत: 22 सितंबर से लागू होंगी नई कर दरें

Rajkumar Dhiman, Dehradun: जीएसटी सुधारों की दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों का धरातलीय कार्यान्वयन शुरू हो गया है। आमजनों को प्रभावित करने वाले विभिन्न उत्पादों और सेवाओं में कर की दरों में जो संशोधन किया गया है, वह कल, 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। इस सुधार का महत्व इस बात में निहित है कि इससे लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और कारोबार का पहिया तेजी से चलेगा। हालांकि यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि इसका सीधा असर नागरिकों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करेगा।

इन कर सुधारों का उद्देश्य सामान्य जनता, खासकर निम्न और मध्यम आय समूह के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। जीएसटी के तहत नए दरों के निर्धारण और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, जिससे घरेलू बाजार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।
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त्योहारी सीजन की तैयारी में नई दरें

अब जब त्योहारी सीजन करीब है, तो इस समय किए गए जीएसटी सुधारों के कारण बाजार में एक नई हलचल देखने को मिल सकती है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में किए गए निर्णयों के क्रम में, केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2025 को कर दरों में संशोधन के लिए अधिसूचनाएं जारी की थीं। इसके चलते उत्तराखंड सरकार ने भी 18 सितंबर को अपनी अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिससे नई दरें सोमवार, 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।

मुख्य बदलाव और दरों में कमी

12% कर स्लैब का समाप्त होना

जीएसटी के तहत 12% का कर स्लैब अब समाप्त हो गया है, जिससे उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। विभिन्न स्टेशनरी आइटम जैसे पेंसिल, नोटबुक, आदि अब पूरी तरह करमुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त, बटर, घी, दवाइयां, और अन्य कई महत्वपूर्ण सामानों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

रोजमर्रा की वस्तुओं पर भारी राहत

हेयर ऑयल, शैम्पू, बिस्कुट, आइसक्रीम और कई अन्य आवश्यक वस्तुओं की दरें 18% से घटाकर 5% की गई हैं। इसी प्रकार, जिम, सैलून, योग केंद्र जैसी फिटनेस सेवाएं भी अब मात्र 5% जीएसटी पर उपलब्ध होंगी।

बीमा सेवाओं पर करमुक्ति

सभी निजी जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी को खत्म कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बीमा कवरेज बढ़ने और आम आदमी के लिए प्रीमियम सस्ता होने की संभावना है।

बड़ी उपभोक्ता वस्तुओं पर दरों में कमी

एयर कंडीशनर, टीवी जैसे बड़ी उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि औद्योगिक गतिविधियों में भी सुधार होगा।

सकारात्मक प्रभाव

  • आम उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी।
  • कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।
  • चिकित्सा उपकरणों पर कर कम होने से इलाज की लागत घटेगी।
  • बीमा सेवाएं करमुक्त होने से लोगों को बेहतर कवरेज मिलेगी।
  • उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

कर सुधार का निचोड़

इन सुधारों से स्पष्ट है कि आम जनता को सीधा लाभ मिलना तय है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी आने से घरेलू बजट पर बढ़ने वाला बोझ कम होगा, जबकि व्यवसायों और उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार, जीएसटी में किए गए यह प्रयास न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी विकास के नए रास्ते खोलेंगे।

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