उत्तराखंड उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक आदेश: छिपी शादी पर दूसरा विवाह मानेगा दुष्कर्म

Amit Bhatt, Dehradun: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश में साफ किया है कि यदि कोई पुरुष अपनी पूर्व वैध शादी को छिपाकर किसी अन्य महिला से विवाह करता है और उसके आधार पर शारीरिक संबंध बनाता है, तो यह भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म (रेप) माना जाएगा। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ … The post पहली शादी छुपाकर दूसरा विवाह कर बनाए संबंध ‘रेप’ की श्रेणी में, उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश appeared first on Round The Watch.

Sep 20, 2025 - 18:39
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक आदेश: छिपी शादी पर दूसरा विवाह मानेगा दुष्कर्म
उत्तराखंड उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक आदेश: छिपी शादी पर दूसरा विवाह मानेगा दुष्कर्म

उत्तराखंड उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक आदेश: छिपी शादी पर दूसरा विवाह मानेगा दुष्कर्म

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय जारी किया है कि यदि कोई पुरुष अपनी पूर्व पत्नी को छुपाकर दूसरी महिला से शादी करता है और उसके आधार पर यौन संबंध बनाता है, तो इसे दुष्कर्म माना जाएगा। इस महत्वपूर्ण मामले का सम्पूर्ण विवरण नीचे प्रस्तुत है।

Amit Bhatt, Dehradun: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वैध पत्नी को छुपाकर किसी अन्य महिला से विवाह करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह दुष्कर्म (रेप) के अंतर्गत आएगा। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए देहरादून निवासी अभियुक्त सार्थक वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में महिला की सहमति “भ्रमित सहमति” होती है और इसे वास्तविक सहमति नहीं माना जा सकता।

कैसे शुरू हुआ मामला और अदालत का आदेश

यह मामला तब शुरू हुआ जब सितंबर 2021 में पीड़िता ने देहरादून में एफआईआर दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि सार्थक वर्मा ने अपनी पहली शादी को छिपाकर 24 अगस्त 2020 को उससे हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया। विवाह के बाद पीड़िता को न केवल दहेज की मांग और प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बल्कि मानसिक और शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ा। बाद में जब पीड़िता को यह पता चला कि अभियुक्त पहले से विवाहित है, तब उसने गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।

धाराओं का जाल और अदालत की प्रस्तुति

इस मामले में प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 494, 377, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लगाई गईं। हालांकि, जांच के बाद कुछ धाराएं हटा दी गईं, लेकिन नए जांच अधिकारी ने धारा 375(4), 376, 493, 495 और 496 जैसी गंभीर धाराएं जोड़ दीं।

अभियुक्त सार्थक वर्मा की दलील

अभियुक्त सार्थक वर्मा की दलील थी कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई और पुलिस ने बिना पर्याप्त सबूत के गंभीर धाराएं आरोप पत्र में शामिल कर दीं। उसका यह भी कहना था कि पीड़िता पहले से उसकी शादी के बारे में जानती थी और वह इस तरह की शिकायत पहले भी कर चुकी है।

पीड़िता और राज्य का पक्ष

पीड़िता और राज्य सरकार ने दलील दी कि जांच में यह स्पष्ट हो गया कि अभियुक्त पहले से विवाहित था और उसने यह सच्चाई छिपाकर विवाह और शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने स्पष्ट किया कि यदि उसे पहले विवाह की सूचना होती, तो वह कभी शादी या संबंध के लिए तैयार नहीं होती।

कोर्ट का निर्णय और भविष्य के लिए नजीर

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला यह विश्वास करते हुए यौन संबंध बनाती है कि वह अभियुक्त की वैध पत्नी है, जबकि वह पहले से विवाहित हो, तो यह सहमति “भ्रमित सहमति” कहलाती है। इसके अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 375(4) के अंतर्गत यह दुष्कर्म है। इस मामले में न्यायालय ने समझा कि यहां प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध बनते हैं। इसलिए, निचली अदालत का आदेश सही पाया गया और सार्थक वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया, साथ ही अंतरिम राहत का आदेश भी समाप्त किया गया।

यह निर्णय न केवल इस मामले के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य में समान मामलों में न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। यह आंकड़ों के माध्यम से दिखाता है कि कानूनी दृष्टिकोण से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना महत्व दिया जा रहा है।

इसके अलावा, इस बात से भी संकेत मिलता है कि न्यायालय इस प्रकार के मामलों में गंभीरता से विचार कर रहा है, और भविष्य में इस निर्णय का व्यापक प्रभाव हो सकता है।

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सप्रेम,
टीम हकीकत क्या है
नीतika तिवारी

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