देहरादून: शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों में धारा-163 लागू

Dehradun News: त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025-26 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत धारा-163 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत Source

Jul 2, 2025 - 18:39
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देहरादून: शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों में धारा-163 लागू
देहरादून: शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों में धारा-163 लागू

देहरादून: शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों में धारा-163 लागू

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त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए धारा-163 का कार्यान्वयन

देहरादून से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है: त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025-26 को शांतिपूर्ण एवं सफल बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत धारा-163 लागू कर दी गई है। इस फैसले को अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है।

क्या है धारा-163?

धारा-163 का मतलब है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या अशांति को रोकने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक उपाय करने का अधिकार दिया गया है। यह धारा सूचना के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने का भी प्रयास करती है। इसके अंतर्गत सभी संबंधित अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वे निर्वाचन संबंधी किसी भी उल्लंघन को तुरंत रोके एवं आवश्यक कदम उठाएं।

चुनाव प्रक्रिया का महत्व

देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का आयोजन लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। पंचायतों के चुनावों में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, स्थानीय मुद्दों को उजागर करना एवं सरकार की योजनाओं का सही स्वरूप प्रदान करना इस चुनाव का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऐसे में धारा-163 का कार्यान्वयन इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

उपाय और सुरक्षा व्यवस्था

पत्रकारों के साथ बातचीत में, अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि चुनावी अदालती आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके अंतर्गत पुलिस बल की तैनाती, निगरानी और मतदाता जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाएगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर मतदाता को अपने निर्णय का पूरा हक मिले।

स्थानीय मतदाताओं की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है। कई निवासियों ने कहा कि धारा-163 लागू होने से उन्हें सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान करने का अवसर मिलेगा।

निष्कर्ष

बिना किसी संदेह के, धारा-163 का कार्यान्वयन देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को सुरक्षित बनाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसे लागू करने से न केवल चुनावी प्रक्रिया को संरक्षित किया जाएगा, बल्कि यह नागरिकों के विश्वास को भी बढ़ा देगा।

लेखिका: सुषमा शर्मा, रीता खंडेलवाल, के द्वारा टीम haqiqatkyahai

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