उत्तराखंड कैबिनेट के 26 फैसले: अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में The post उत्तराखंड कैबिनेट के 26 फैसले: अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त first appeared on radhaswaminews.

उत्तराखंड कैबिनेट के 26 फैसले: अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त
Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - haqiqatkyahai
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालने वाले हैं। विशेष रूप से अग्निवीरों को मिलने वाले आरक्षण और सख्त धर्मांतरण कानून पर चर्चा की गई।
अग्निवीरों के लिए आरक्षण
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का रहा। इसके लिए उम्मीदवार का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अगले वर्ष सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।
आरक्षण का लाभ अग्निशमन, नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक), कारागार पुलिस (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी पुलिस बल और परिवहन विभाग (पर्वतन दल) में लागू होगा। यह निर्णय उन सैनिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है।
धर्मांतरण कानून में बदलाव
बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उत्तराखंड धर्मांतरण प्रतिषेध कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई। सजा की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है और कुछ मामलों में सजा 20 वर्ष तक हो सकेगी। जुर्माना राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। अब इस कानून का उल्लंघन गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। इस कदम के पीछे की मंशा समाज में धर्मांतरण की घटनाओं को नियंत्रित करना है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रिमंडल ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- वन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से सीमांकन और राज्य, जिला तथा तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन।
- पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति। एनएचएआई को 22 करोड़ रुपये और रॉयल्टी का भुगतान करेगी सरकार।
- नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती का रास्ता साफ किया गया।
- ग्राम्य विकास सेवा नियमावली व पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी।
- लखवाड़ जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को नैनबाग के सर्किल रेट पर मुआवजा।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2025 को मंजूरी।
- बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर प्रशासन में उपाध्यक्ष का एक अतिरिक्त पद सृजित।
समापन
इन सभी फैसलों से स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड सरकार अपने नागरिकों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। ये फैसले राज्य की विकास की दिशा को मजबूत करते हैं और आगे की राह को स्पष्ट करते हैं। राज्य की भलाई हेतु ये कदम आवश्यक और समयोचित हैं।
अधिक अपडेट्स के लिए, विजिट करें https://haqiqatkyahai.com
Keywords:
Uttarakhand cabinet decisions, Agniveers reservation, conversion law, strict regulations, cabinet meeting, government policies, employment opportunities, legal amendments, societal impactWhat's Your Reaction?






