काशीपुर : फाइनेंस कंपनी के पास बंधक पड़ी रही जमीन, इधर 15 करोड़ का मुआवजा खा गये श्याम पेपर मिल के मालिक

विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : एक फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि ने श्री श्याम पल्प एंड पेपर बोर्ड लि. (श्याम पेपर मिल) के मालिकों पर उनके पास बंधक रखी जमीन का एनएच से 15 करोड़ रुपये का मुआवजा हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी […]

Oct 15, 2025 - 18:39
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काशीपुर : फाइनेंस कंपनी के पास बंधक पड़ी रही जमीन, इधर 15 करोड़ का मुआवजा खा गये श्याम पेपर मिल के मालिक

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि ने श्री श्याम पल्प एंड पेपर बोर्ड लि. (श्याम पेपर मिल) के मालिकों पर उनके पास बंधक रखी जमीन का एनएच से 15 करोड़ रुपये का मुआवजा हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

ओमकारा असेट रिकंसट्रक्शन प्रा. लि. के प्रतिनिधि कल्पेश ओझा ने आईटीआई थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कम्पनी ने 26.07.2023 को एक असाइनमेंट एग्रीमेन्ट के द्वारा मैसर्स श्री श्याम पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स लिमिटेड का ऋण खाता मैसर्स आईएफसीआई फैक्टर्स से अधिग्रहित किया था। जिसमें उक्त श्याम पल्प एण्ड बोर्ड लिमिटेड द्वारा लिये गये ऋण की एवज में एक भूमि जोकि अमित गुप्ता व शशि गुप्ता के संयुक्त नाम से दर्ज है तथा ग्राम दभौरा एहतमाली, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर में स्थित है, को 15 करोड़ रूपये के ऋण के एवज में बंधक (गिरवी) रखा गया था तथा बैंक को ऋण न चुकाने के बदले में उक्त भूमि को अधिग्रहित करने का भी अधिकार था।

कल्पेश ओझा ने बताया कि उक्त श्री श्याम पल्प एण्ड बोर्ड द्वारा 15 करोड़ का ऋण न चुकाने पर बैंक (आईएफसीआई) फैक्टर्स) ने 01.03.2014 को एनपीए खाता घोषित कर दिया गया था तथा उक्त ऋण वसूली हेतु विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गयी। इसी क्रम में जब बैंक द्वारा उक्त बंधक भूमि के विषय में कार्यवाही करनी शुरू की तो यह ज्ञात हुआ कि उक्त बंधक भूमि में से कुछ हिस्सा एनएचएआई द्वारा हरिद्वार-काशीपुर राजमार्ग परियोजना हेतु अधिग्रहित कर लिया गया है तथा इसका मुआवजा अमित गुप्ता व शशि गुप्ता द्वारा कपटपूर्ण व धोखाधड़ी की नीयत से ले लिया गया है।

कल्पेश ओझा ने बताया कि एनएचएआई से जब बैंक ने जानकारी चाही तो पता चला कि तो उक्त अधिग्रहित जमीन के बदले में अमित गुप्ता व शशि गुप्ता को लगभग 1.5 करोड़ रूपये का भुगतान जानबूझकर धोखाधड़ी की नीयत से प्रस्तुत कागजों के आधार पर कर दिया गया है। उक्त अमित गुप्ता व शशि गुप्ता ने एनएचएआई में उक्त जमीन के बैंक के पास बंधक होने की कोई जानकारी न देकर 15 करोड़ का मुआवजा गलत नीयत व धोखाधड़ी से प्राप्त कर लिया है। उक्त जमीन के सभी ओरिजनल कागज व ऋण दस्तावेज बैंक के पास है।

कल्पेश ओझा ने अमित गुप्ता व शशि गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अमित गुप्ता व शशि गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 418, 420, 423 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई प्रकाश सिंह बिष्ट के हवाले की है।

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