एलटी शिक्षकों को बीस वर्ष बाद मिला वरिष्ठता का अधिकार
The post एलटी शिक्षकों को बीस वर्ष बाद मिला वरिष्ठता का अधिकार appeared first on Avikal Uttarakhand. 1994 बैच के एलटी शिक्षकों को 20 वर्ष बाद वरिष्ठता का अधिकार विभाग ने जारी किए अंतिम सूची के निर्देश अविकल थपलियाल उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से… The post एलटी शिक्षकों को बीस वर्ष बाद मिला वरिष्ठता का अधिकार appeared first on Avikal Uttarakhand.
The post एलटी शिक्षकों को बीस वर्ष बाद मिला वरिष्ठता का अधिकार appeared first on Avikal Uttarakhand.
1994 बैच के एलटी शिक्षकों को 20 वर्ष बाद वरिष्ठता का अधिकार
विभाग ने जारी किए अंतिम सूची के निर्देश
अविकल थपलियाल
उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित वरिष्ठता विवाद के मामले में बड़ा निर्णय सामने आया है। आयोग से वर्ष 1994 में चयनित सहायक अध्यापक (एलटी) शिक्षकों को आखिरकार उनके अधिकार के अनुरूप वरिष्ठता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है।
मामले में वरिष्ठ शिक्षक रूप चंद्र लखेड़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने शासन के दिनांक 25 जनवरी 2024 के आदेश के अनुपालन में 09 जुलाई 2026 को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल को वर्ष 1992 से 1996 तक के एलटी शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने के आदेश दिए गए हैं।
यह पूरा मामला उस समय और जटिल हो गया था जब पूर्व में सीटी (CT) संवर्ग के शिक्षकों को 2005में नियमों के विपरीत मात्र 5 वर्ष की सेवा पर सहायक अध्यापक एलटी में समायोजन के फलस्वरूप वरिष्ठता का लाभ भी दे दिया गया था, जबकि नियमानुसार यह अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए थी। इस निर्णय के कारण आयोग से चयनित एलटी शिक्षकों की वरिष्ठता गंभीर रूप से प्रभावित हुई और वे वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रहे।
इस अन्याय के विरुद्ध वरिष्ठ शिक्षक रूपचंद्र लखेड़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका के बाद विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। न्यायालय और ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि—
Tags:
What's Your Reaction?